CM Yuva Udyami Yojana: युवाओं को मिलेगा व्यवसाय का नया अवसर, सरकार देगी बिजनेस के लिए लोन

स्वयं का रोजगार शुरू करने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए राज्य सरकार ने CM Yuva Udyami Yojana शुरू की हैं जिसके माध्यम से रोजगार स्थापना के लिए सरकार 10 से 20 लाख रुपये तक का लोन प्रदान कर रही हैं। इस लोन के ब्याज पर सरकार 6% तक की सब्सिडी भी दे रही हैं। सीएम युवा उद्यमी योजना रोजगार के लिए एक शानदार योजना हैं, इसकी सम्पूर्ण जानकारी के लिए लेख को पूरा पढ़ें।

CM Yuva Udyami Yojana
CM Yuva Udyami Yojana

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राज्य में युवा उद्यम को बढ़ावा देने तथा स्वरोजगारों की स्थापना के लिए 1 अगस्त 2014 को CM Yuva Udyami Yojana की शुरुआत की गई। योजना का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश राज्य के सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास विभाग द्वारा किया जा रहा हैं।

इस योजना के उद्देश्य पूर्ति के लिए सरकार युवा उद्यमियों को रोजगार स्थापना के लिए 20,00,000/- रुपये तक की आर्थिक सहायता कम ब्याज पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इस योजना में दिए जाने वाले लोन पर सरकार 6% ब्याज सब्सिडी भी प्रदान कर रही हैं।

युवा उद्यमी योजना ब्याज सब्सिडी

मध्यप्रदेश सरकार की युवा उद्यमी योजना में दिए जाने वाले लोन पर पुरुष आवेदकों को 5% तथा महिला आवेदकों को 6% ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यह सब्सिडी राशि प्रतिवर्ष लगने वाले ब्याज पर दी जाएगी तथा इसकी समयावधि अधिकतम 7 वर्ष हैं। योजना के अंतर्गत एक वर्ष में दिए जाने वाली ब्याज सब्सिडी से अधिकतम 5 लाख रुपये प्रदान किए जाएँगे।

मार्जिन मनी सहायता

श्रेणीसहायता
सामान्य श्रेणी12 लाख रुपये
BPL तथा नया श्रेणी18 लाख रुपये
युवा उद्यमी योजना मार्जिन मनी सहायता

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में निर्धारित मार्जिन मनी सहायता राशि के अंतर्गत यहाँ अधिकतम राशि बताई गई हैं। रोजगार स्थापना के लिए आवेदक युवा निर्धारित अधिकतम राशि से कम राशि के लिए भी आवेदन कर सकता हैं। इसके लिए सब्सिडी राशि का निर्धारण आवेदक द्वारा लिए जाने वाले कुल लोन राशि के 5% के आधार पर होगा।

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उद्यम योजना के लिए पात्रता

  • सीएम उद्यम योजना के लिए आवेदक मध्यप्रदेश का मूल तथा स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
  • आवेदक का परिवार भारत सरकार का इनकमटैक्स पेयर नहीं होना चाहिए।
  • इसके साथ ही आवेदक युवा किसी भी सरकारी या निजी बैंक में डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।

इसके साथ ही यदि आवेदक युवा ने पहले से इस प्रकार की किसी योजना (राज्य या केंद्र सरकार द्वारा जारी) का लाभ प्राप्त कर लिया हैं तो उसे मुख्यमंत्री युवा उद्यम योजना का लाभ नही दिया जाएगा। इस योजना का एक व्यक्ति को एक बार ही दिया जाता हैं।

CM Yuva Udyami Yojana Online Apply

  • मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की आधिकारिक वेबसाइट msme.mponline.gov.in को ओपन करें।
  • मुख्य पेज पर दी गई योजनाओं में से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का चयन करें।
  • आपको योजना से जुड़े हुए तीन विभागों के नाम प्रदर्शित होंगे:-
    • सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग
    • म.प्र.राज्य सहकारी अनु.जाति वित्त एवं विकास निगम
    • जनजातीय कार्यविभाग, आदिवासी वित्त एवं विकास निगमएस
  • आप जिस विभाग के अंतर्गत उद्यम शुरू करना चाहते हैं उसका चयन करें।
  • अब नया पंजीकरण करने के लिए Sign UP के विकल्प का चयन करें।
  • अब अपनी व्यक्तिगत जानकारी नाम, पता, मोबाइल नंबर, ई मेल आदि दर्ज करें तथा आईडी पासवर्ड प्राप्त करें।
  • अब एक बार पुनः युवा उद्यमी योजना के होमपेज पर जाएं तथा login के विकल्प का चयन करें।
  • आप योजना के पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं।
  • अब यहाँ से आप उद्यम शुरू करने के लिया लोन एप्लीकेशन भर सकते हैं।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना क्या है?

रोजगार स्थापना के लिए युवाओं को 20 लाख रुपये तक का लोन 6% सब्सिडी के साथ उपलब्ध करवाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू की गई हैं।

युवा उद्यमी क्या होता है?

सीएम युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत युवा उद्यमी वह हैं जो वर्तमान में टैक्सपेयर नहीं हैं तथा अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करने की इच्छा रखता हैं।

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