रोजगार के लिए सरकार दे रही 1 लाख का लोन, सरकार करवायेगी लोन का 50% जमा: Ekal Mahila Swarojgar Yojana

राज्य सरकार द्वारा महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए हाल ही में Ekal Mahila Swarojgar Yojana शुरू की हैं। इस योजना में महिलाओं को रोजगार के लिए 1,00,000/- रुपये का लोन प्रदान किया जाता हैं। इस लोन पर राज्य सरकार की और से 50% की सब्सिडी भी प्रदान की जाती हैं। एकल महिला लोन योजना की सम्पूर्ण जानकारी के लिए लेख को पूरा जरूर पढ़ें यहाँ सामान्य जानकारी से लेकर आवेदन तक के बारे में बताया गया हैं।

Ekal Mahila Swarojgar Yojana
Ekal Mahila Swarojgar Yojana

एकल महिला स्वरोजगार योजना

उत्तराखंड सरकार द्वारा महिलाओं की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की हैं। इस योजना में राज्य की एकल महिलाओं को अपना स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए लोन प्रदान किया जाता हैं।

योजना के अंतर्गत प्रत्येक महिला को 1,00,000/- रुपये का लोन प्रदान करने का प्रावधान किया गया हैं। योजना में महिला को दिए जाने वाले लोन के 50% राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किए जाने की घोषणा की गई हैं। इस योजना में राज्य की 3 लाख 50 हजार महिलाओं तक लाभ पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया हैं।

एकल महिला किसे कहते हैं?

उत्तराखंड सरकार की नई योजना Ekal Mahila Swarojgar Yojana के अंतर्गत राज्य की एकल महिलाओं को लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र माना गया हैं। यहाँ एकल महिला से आशय ऐसी महिला हैं जो खुदका तथा अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए पूर्ण रूप से स्वयं पर निर्भर हैं। इस श्रेणी के अंतर्गत निम्नलिखित महिलाओं को शामिल किया गया हैं:-

  • विधवा महिला
  • परित्यक्त महिला
  • तलाकशुदा महिला
  • अविवाहित महिला

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महिला स्वरोजगार योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता

  • महिला स्वरोजगार योजना उत्तराखंड राज्य की योजना हैं अतः इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला का उत्तराखंड राज्य की मूल निवासी होना अनिवार्य हैं।
  • महिला एकल श्रेणी में शामिल होनी चाहिए।
  • इसके साथ ही महिला वर्तमान में स्थाई रूप से किसी अन्य रोजगार या नौकरी में कार्यरत नहीं होनी चाहिए।
  • महिला की आयु 35 से 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।

अपात्रता:-

उत्तराखंड सरकार की महिला स्वरोजगार योजना का लाभ निम्नलिखित महिलाओं को नहीं दिया जाएगा-

  • ऐसी एकल महिलायें जो वर्तमान में किसी अन्य रोजगार में स्थाई रूप से कार्यरत हैं।
  • सरकारी नौकरी में कार्यरत महिलायें
  • इनकमटैक्स देनें वाली महिलायें
  • ऐसी महिलायें जिन्होंने एकल होने के बाद पुनः विवाह कर लिया हैं।

योजना के लाभ

  • एकल महिला स्वरोजगार योजना राज्य की विधवा, परित्यक्त तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता के रूप में एक नई आशा हैं।
  • इस योजना के माध्यम से स्वरोजगार की इच्छुक महिलाओं को आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकेगी।
  • 50% लोन राशि सरकार द्वारा जमा करवाए जाने के कारण महिला पर लोन वापस जमा करवाने का भार कम होगा।
  • राज्य में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा तथा समाज तथा देश कल्याण में महिलाओं की भूमिका बढ़ेगी।

दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • बैंक पास बुक
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • परित्यक्त, विधवा या तलाकशुदा प्रमाण पत्र

Ekal Mahila Swarojgar Yojana आवेदन प्रक्रिया

उत्तराखंड सरकार द्वारा Ekal Mahila Swarojgar Yojana की घोषणा की गई हैं। इस योजना की आधिकारिक प्रक्रिया फिलहाल शुरू नहीं की गई हैं। सरकार द्वारा जैसी ही इस योजना को शुरू किया जाएगा इसके लिए ऑनलाइन तथा ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी प्रारंभ की जाएगी।

महिला स्वरोजगार योजना क्या है?

उत्तराखंड सरकार द्वारा महिलाओं के लिए एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की गई हैं। इस योजना में महिला को 1 लाख रुपये का लोन प्रदान किया जाएगा जिसपर 50% तक की सब्सिडी प्रदान किए जाने की घोषणा की गई हैं।

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