सिंचाई पाइप खरीदने पर सरकार दे रही 50% सब्सिडी, इसके साथ मिलेंगे यह सब लाभ: Kisan Sinchai Pipe Subsidy Yojana

राज्य के किसान भाइयों के लिए सरकार ने हाल ही में Kisan Sinchai Pipe Subsidy Yojana शुरू की हैं जिसके माध्यम से किसानों को सिंचाई हेतु पाइप लाइन ख़रीदने पर कुल लागत का 50% अनुदान सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जा रहा हैं। इस योजना का लाभ हजारों किसान ले रहे हैं यदि आप भी सिंचाई पाइल लाइन सब्सिडी प्राप्त करना चाहते हैं तो योजना की सम्पूर्ण जानकारी के लिए इस लेख को पूरा जरूर पढ़ें।

Kisan Sinchai Pipe Subsidy Yojana
Kisan Sinchai Pipe Subsidy Yojana

सिंचाई पाइप लाइन सब्सिडी योजना

राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के किसानों को कृषि सिंचाई में आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से हाल ही में Kisan Sinchai Pipe Subsidy Yojana शुरू की हैं। यह योजना किसानों को सिंचाई हेतु पाइप लाइन ख़रीदने में आर्थिक अनुदान प्रदान करती हैं। इस योजना में पाइप लाइन की कुल लागत का 50% अनुदान सब्सिडी के रूप में दिया जाता हैं।

सिंचाई पाइप लाइन योजना राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर किसानों के लिए एक शानदार योजना हैं जो उन्हें आर्थिक संबलता प्रदान करती हैं। इस योजना का उद्देश्य कृषि कार्य के लिए किसानों को कर्ज मुक्त कृषि करने तथा उधारी से बचाना हैं।

सिंचाई पाइल लाइन के लिए सब्सिडी राशि

राजस्थान सरकार की कृषि सिंचाई पाइप लाइन सब्सिडी योजना में किसान द्वारा खरीदे जाने वाले पाइप की श्रेणी तथा मटेरियल के आधार पर सब्सिडी राशि दी जाती हैं जिसकी सम्पूर्ण व सरल जानकारी नीचे दी जा रही है :-

63 मि.मी. या इससें अधिक व्यास

सिंचाई पाइप लाइन योजना के अंतर्गत 63 मि.मी. या इससें अधिक व्यास के पाइप खरीदने पर एक मीटर पाइप की इकाई लागत का 50% अनुदान प्रदान किया जाता हैं। इसके लिए अधिकतम 15,000/- रुपये निर्धारित हैं।

HDPE पाइप ख़रीदने पर

किसान द्वारा HDPE पाइप खरीदने पर सिंचाई पाइप सब्सिडी योजना के अंतर्गत 50 रुपये/ मीटर के अनुसार सब्सिडी प्रदान की जाती हैं।

PVC पाइप पर सब्सिडी

यदि किसान द्वारा सिंचाई के लिए PVC पाइप खरीदे जाते हैं तो उसे योजन के अंतर्गत 35 रुपये/ मीटर की अनुदान राशि सब्सिडी के रूप में प्रदान की जाती हैं।

एचडीपीई लेमिनेटेड ले.फलेट टयूब पाईप

यदि किसान एचडीपीई लेमिनेटेड ले.फलेट टयूब पाईप ख़रीदता हैं तो सिंचाई पाइप लाइन सब्सिडी योजना के माध्यम से उसे 20 रुपये प्रति मीटर के अनुसार सब्सिडी राशि दी जाती हैं।

अधिकतम दे सब्सिडी राशि:- राजस्थान सरकार द्वारा Kisan Sinchai Pipe Subsidy Yojana के लिए प्रति लाभार्थी किसान के लिए एक अधिकतम राशि निर्धारित की गई हैं। इस योजना के अंतर्गत किसान को पाइप की सभी वेराइटियों के लिए तय अनुदान राशि के लिए कुल अधिकतम देय अनुदान 15,000/- रुपये निर्धारित किया गया हैं। अतः योजना एक अंतर्गत एक किसान को अधिकतम 15 हज़ार रुपये का अनुदान प्रदान किया जा सकता हैं।

पाइप लाइन सब्सिडी के लिए पात्रता

  • योजना में सब्सिडी के लिए आवेदक किसान के पास स्वयं की कृषि भूमि होना अनिवार्य हैं।
  • कृषि के लिए उपयोग लिए जा रहे कुएँ पर विद्युत/डीजल/टैक्टर चलित पम्प सैट लगा हुआ होना चाहिए जो वर्तमान में भी पूर्ण रूप से कार्यरत हो।
  • यदि किसी एक कुएँ द्वारा अलग-अलग खेतों में कृषि सिंचाई की जाती हैं हैं उन सभी किसानों को अलग-अलग अनुदान प्रदान किया जाएगा जिसकी अनुदान राशि के लिए निर्धारित शर्तें सामना होगी। लेकिन इसके लिए यह आवश्यक हैं कि सभी खेतों के भू स्वामित्व अलग-अलग किसान हो।
  • यदि जल स्रोत खेतों से कुछ दूरी पर हैं तथा एक ही पाइप लाइन द्वारा जल खेतों तक ले जाया जाता हैं तो इसके लिए भी जल स्रोत से जुड़े सभी खेतों के किसानों को अलग-अलग योगदान प्रदान किया जाएगा।
  • यदि एक ही किसान एक जल स्रोत से अपने ही अलग-अलग खेतों में सिंचाई करता हैं तो उसे सिर्फ़ एक ही खेत के लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा।

सिंचाई पाइप लाइन सब्सिडी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • किसान अपने नजदीकी ई मित्र कियोस्क से योजना में ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं।
  • इसके लिए किसान को आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, तथा खेत की जमाबंदी की नकल की आवश्यकता होती हैं।
  • खेती की जमाबंदी 6 माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए।

किसान सिंचाई सब्सिडी योजना की सम्पूर्ण आधिकारिक जानकारी आप rajkisan.rajasthan.gov.in पर विजिट करके प्राप्त कर सकते हैं।

पाइप लाइन पर कितनी सब्सिडी मिलती है?

राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को पाइप लाइन की खरीद पर 50% अनुदान राशि सब्सिडी के रूप में प्रदान की जाती हैं।

सिंचाई पाइपलाइन योजना क्या है?

राजस्थान सरकार द्वारा कृषि सिंचाई पाइप लाइन योजना शुरू की गई हैं जिसके माध्यम से किसानों को सिंचाई हेतु पाइप लाइन ख़रीदने पर 50% तक का आर्थिक अनुदान प्रदान किया जाता हैं।

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